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मध्यप्रदेश में फिलहाल नहीं खुलेंगे RTO चेकपोस्ट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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जबलपुर। मध्यप्रदेश में RTO चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने की तैयारी पर फिलहाल रोक लग गई है। ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 30 दिनों के भीतर RTO चेकपोस्ट फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही थी। इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी।

याचिका में तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद पूर्व में चेकपोस्ट बंद किए गए थे और वर्तमान समय में हाईवे पर निगरानी एवं वाहनों की जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे में भौतिक चेकपोस्ट की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में पाया कि मामले में विस्तृत परीक्षण की जरूरत है, जिसके बाद चेकपोस्ट खोलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई।

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे “परिवहन क्षेत्र के लिए बड़ी राहत” बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि RTO चेकपोस्ट दोबारा शुरू होने से भ्रष्टाचार और अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती थीं, जबकि रोक लगने से परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद चेकपोस्ट खोलने की कार्रवाई शुरू की गई थी। अब रिव्यू पिटीशन पर आए नए आदेश के बाद पूरे मामले पर फिर से कानूनी स्थिति स्पष्ट होने तक रोक बनी रहेगी।

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